बीएनएस धारा 274 क्या है , BNS Section 274 in Hindi, BNS Section 274 in Hindi

बीएनएस धारा 274 क्या है , BNS Section 274 in Hindi, BNS Section 274 in Hindi 


बीएनएस धारा 274 क्या है , BNS Section 274 in Hindi, BNS Section 274 in H...




विक्रय हेतु अभिप्रेत खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट।


जो कोई किसी खाद्य या पेय पदार्थ में अपमिश्रण करेगा, जिससे वह पदार्थ खाद्य या पेय के रूप में अपायकर हो जाए, उस पदार्थ को खाद्य या पेय के रूप में बेचने का आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसे खाद्य या पेय के रूप में बेचा जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।


जो कोई किस खाद्य या पेय पदार्थ में किसी हानिकारक वस्तु का सम्मिश्रण करता है इस धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा। अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अहानिकारक वस्तु का सम्मिश्रण जैसे में पानी मिलाना या घी में वनस्पति तेल मिलाना इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय नहीं बनाया गया है। इस धारा में प्रयुक्त "अपमिश्रण" (Adulteration) शब्द का अर्थ है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु, चाहे पूर्णत: भिन्न, या उसी प्रकृति की किन्तु उससे निम्न स्तर की, में मिलाना। इस धारा के प्रवर्तन हेतु यह प्रतिस्थापित करना आवश्यक है कि कोई खाद्य या पेय पदार्थ अपमिश्रित किया गया है और अपमिश्रण का बेचा जाना आशयित हैं।


Adulteration of food or drink intended for sale.


Whoever adulterates any article of food or drink, so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

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