IPC Section 164 in Hindi | आई०पी०सी० की धारा 164 में क्या अपराध होता है?
1988 के अधिनियम सं. 40 की धारा 31 द्वारा लोपित। Rep. by the Act. (49 of 1988), s. 31.
लोक सेवक जो व्यक्ति को अधिकारी करने के लिए आशय से विधि की अवज्ञा करता है। Public servant disobeying law, with intent to cause injury to any person.
उपरोक्त लिखित धारा 162 और 163 में परिभाषित अपराधों का लोक सेवक द्वारा अपने खिलाफ अपराध के लिए उकसाना। यह असंज्ञेय और अजमानतीय अपराध है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
(ख) इस धारा 164 IPC की जमानत कहां से होती हैं?
इस धारा की जमानत कोर्ट से ही होती है।
(ग) क्या पुलिस को इस धारा 164 IPC के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट दिखाने की जरूरत होती है?
नहीं, पुलिस इस धारा के आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
(घ) इस धारा 164 IPC के मुकदमे की सुनवाई किस कोर्ट में होती है?
ऐसे अपराधों को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सुनता है।
Read
- IPC Section 163 in Hindi | Dhara 163 IPC | आई०पी०सी० की धारा 163 में क्या अपराध होता है?
- IPC Section 162 in Hindi | Dhara 162 | IPC 162 | आई०पी०सी० की धारा 162 में क्या अपराध होता है?
- IPC Section 163 in Hindi | Dhara 163 IPC | आई०पी०सी० की धारा 163 में क्या अपराध होता है?
- IPC Section 161 in Hindi | Dhara 161 | आई०पी०सी० की धारा 161 में क्या अपराध होता है?
- IPC Section 160 in Hindi | Dhara 160 | आई०पी०सी० की धारा 160 में क्या अपराध होता है?
- 80D, 80DD, 80DDB, 80U के तहत चिकित्सा व्यय के माध्यम से आयकर कैसे बचाएं
0 Comments