Indian Penal code Section 124 in hindi
IPC 124. युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना- जो कोई भारत के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्वों को किसी कार्य द्वारा, या किसी अवैध लोप द्वारा, इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।
Section 124 – “ Assaulting President, Governor, etc., with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power ”–
Whoever, with the intention of including or compelling the 93 [President] of India, or the 94 [Governor 95 [***]] of any 96 [State], 97 [***] 98 [***] 99 [***] to exercise or refrain from exercising in any manner any of the lawful powers of such 100 [President] or 94 [Governor 95 [***]],
टिप्पणी
अवयव-इस धारा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं
(1) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना का अस्तित्ववान होना;
(2) अभियुक्त को ऐसी परिकल्पना का ज्ञान होना चाहिये;
(3) अभियुक्त के परिकल्पना को छुपा रखा हो; तथा
(4) छुपाने का आशय युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाना होना चाहिये। यह धारा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से उसे छिपाने को दण्डनीय बनाती है। छिपाना किसी कार्य या लोप द्वारा हो सकता है।
लागू अपराध
किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना
सजा – 7 वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय के न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।
आईपीसी की धारा 124 में सजा (Punishment) क्या होगी
यहाँ भारतीय दंड संहिता में धारा 124 किये गए अपराध के लिए सजा को निर्धारित किया गया हैं | जो इस प्रकार है – किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना, उसको 7 वर्ष कारावास +आर्थिक दण्ड दोनों दण्ड से दण्डित किया जा सकता है |
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