आपसी सहमति से तलाक की समय सीमा किसी परेशानी की वजह से समय से पहले खत्म नहीं हो सकती || Mutual Consent Divorce Deadline Can not be Fixed on The Basis of Personal Hassle Due to Any Couple- High Court
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी (2) के तहत आपसी सहमति से तलाक की जो समय सीमा दी गयी है वो किसी की व्यक्तिगत परेशानी की वजह से खत्म नहीं की जा सकती, ये फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में दिया है |
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इस केस में एक दंपति ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दायर की थी और ये मांग की थी की आपसी सहमति से तलाक की जो समय सीमा है उसे खत्म कर दिया जाये |
उन्होंने कहा कि वो जल्दी जल्दी कोर्ट के चक्केर नहीं काट सकते | उनके पास कोर्ट आने का समय नहीं है | क्योकि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और दूसरा डॉक्टर है | पर कोर्ट ने उनकी इस मांग की सिरे से ख़ारिज कर दिया उसके बाद उन्होंने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी |
हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा की अगर निचली अदालतों को ये लगता है की पति और पत्नी के साथ रहने की कोई उम्मीद नहीं है तो इस समय अवधि को ख़तम किया जा सकता है इसमें छूट दी जा सकती है | इसलिए हर मामले की कंडीशन को देखते हुए कोर्ट उसमे छूट दे सकती है |
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[pdf-embedder url=”https://legalhelpdesk.co.in/wp-content/uploads/2019/04/CR_256_2019_FinalOrder_09-Apr-2019.pdf” title=”आपसी सहमति से तलाक की समय सीमा किसी परेशानी की वजह से समय से पहले खत्म नहीं हो सकती“]
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आपसी सहमति से तलाक की समय सीमा किसी परेशानी की वजह से समय से पहले खत्म नहीं हो सकती || Mutual Consent Divorce Deadline Can not be Fixed on The Basis of Personal Hassle Due to Any Couple- Madhya Pradesh High Court
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