Supreme Court Judgement on IPC Section 302 || शरीर के किसी हिस्से पर एक ही बार से मौत हो जाए तो आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा

Supreme Court Judgement on IPC Section 302 || शरीर के किसी हिस्से पर एक ही बार से मौत हो जाए तो आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा

Diary Number4543-2011Judgment
Case NumberCrl.A. No.-001411-001411 – 201331-05-2019
Petitioner NameTHE STATE OF MADHYA PRADESH
Respondent NameKALICHARAN .
Petitioner’s AdvocateC. D. SINGH
Respondent’s AdvocateMD. FARMAN
BenchHON’BLE MR. JUSTICE M.R. SHAH, HON’BLE MR. JUSTICE A.S. BOPANNA
Judgment ByHON’BLE MR. JUSTICE M.R. SHAH
Supreme Court Judgement on IPC Section 302:- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना जजमेंट पास किया । अपने इस आदेश में कहां है कि अगर शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर वार करने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला होगा । यह फैसला न्यायर्मूति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने दिया ।

ये याचिका मध्य प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कि थी । जिसमें कि उन्होंने अभियुक्तों की सजा को आईपीसी की धारा 302/149 से धारा 304 भाग II में बदल दिया था । (Supreme Court Judgement on IPC Section 302)

कहा कि आरोपी की वजह से शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से में चोट लगी ।  उसने सिर के कुंद वाले हिस्से पर चोट की थी, जिसके कारण वह जानलेवा साबित हुआ और उसकी मौत हो गई ।

कोर्ट कहा हाई कोर्ट का आईपीसी की धारा 304 भाग 2 में सजा को बदलने का फैसला न्याय संगत नहीं है । सुप्रीम कोर्ट में प्रभावशाली फैसले में कहा है कि शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर अगर एक ही बार वार  करने से किसी की मृत्यु हो जाती हैं तो आईपीसी की धारा 302 के तहत वह हत्या का मामला बनता है । आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराधी को दोषी करार दिया जाएगा । इसलिए कोर्ट ने कहा कि आरोपी को आईपीसी की धारा 304 भाग 11 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए था । इसके बाद पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और आईपीसी की धारा 302 से आईपीसी की धारा 304 भाग 1 में सजा बदल दी । साथ ही आरोपी पर 8 साल की सजा लगाई और ₹5000 का जुर्माना लगाया ।

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