Supreme Court Judgement on IPC Section 302 || शरीर के किसी हिस्से पर एक ही बार से मौत हो जाए तो आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा
Diary Number | 4543-2011 | Judgment |
Case Number | Crl.A. No.-001411-001411 – 2013 | 31-05-2019 |
Petitioner Name | THE STATE OF MADHYA PRADESH | |
Respondent Name | KALICHARAN . | |
Petitioner’s Advocate | C. D. SINGH | |
Respondent’s Advocate | MD. FARMAN | |
Bench | HON’BLE MR. JUSTICE M.R. SHAH, HON’BLE MR. JUSTICE A.S. BOPANNA | |
Judgment By | HON’BLE MR. JUSTICE M.R. SHAH | |
ये याचिका मध्य प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कि थी । जिसमें कि उन्होंने अभियुक्तों की सजा को आईपीसी की धारा 302/149 से धारा 304 भाग II में बदल दिया था । (Supreme Court Judgement on IPC Section 302)
कोर्ट कहा हाई कोर्ट का आईपीसी की धारा 304 भाग 2 में सजा को बदलने का फैसला न्याय संगत नहीं है । सुप्रीम कोर्ट में प्रभावशाली फैसले में कहा है कि शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर अगर एक ही बार वार करने से किसी की मृत्यु हो जाती हैं तो आईपीसी की धारा 302 के तहत वह हत्या का मामला बनता है । आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराधी को दोषी करार दिया जाएगा । इसलिए कोर्ट ने कहा कि आरोपी को आईपीसी की धारा 304 भाग 11 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए था । इसके बाद पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और आईपीसी की धारा 302 से आईपीसी की धारा 304 भाग 1 में सजा बदल दी । साथ ही आरोपी पर 8 साल की सजा लगाई और ₹5000 का जुर्माना लगाया ।
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