IPC Section 507 in Hindi- Criminal Intimidation by an Anonymous Communication

IPC Section 507 in Hindi- Criminal Intimidation by an Anonymous Communication

भारतीय दंड संहिता की धारा IPC 507 in Hindi के अनुसार, अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास-जो कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह पूर्ववर्ती अन्तिम धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपवन्धित दण्ड के अतिरिक्त, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।



IPC 507 in Hindi टिप्पणी

इस धारा के अन्तर्गत दोषसिद्धि के लिये यह दर्शाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अनाम संसूचना (Anonymous Communication) द्वारा आपराधिक अभित्रास किया है। यदि कोई व्यक्ति किसी के नाम अनाम पत्र भेजकर यह संसूचित करता है कि यदि उसने अमुक व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि नहीं प्रदान की तो उस पर दैविक आपदा आ पड़ेगी, वह व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय नहीं होगा क्योंकि न तो बह दैविक दण्ड की प्रणीति ही कर सकता है और न ही उसे कारित कर सकता है।



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