IPC Section 354a in Hindi | Sexual harassment and punishment for sexual harassment

IPC Section 354a in Hindi | IPC 354a Kya Hai | Sexual harassment and punishment for sexual harassment.

 

354-क. (IPC 354a) लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात् :-

 

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हों ; या
(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने; या
(ii) किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्तील साहित्य दिखाने; या
(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने, वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।
(2) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा

(1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (ii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

 

(3) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।]


टिप्पणी

  • धारा 354-क (IPC 354a) की उपधारा (1) ऐसे विभिन्न कार्यों को गिनाती है जिनसे लिंगीय उत्पीड़न (harassment) का अपराध कारित होगा ।
  • Section 354-क (IPC 354a) की उपधारा (2) यह प्रावधान करती है कि एक व्यक्ति जो धारा 354-क की उपधारा (1) के खण्ड (i) से (iii) तक वर्णित कोई अपराध करता है वह तीन वर्ष तक के कठोर कारावास से अथवा अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
  • धारा 354 की उपधारा (3) यह प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति जो किसी महिला पर लिंग रंजित टिप्पणी करता है वह किसी भी प्रकार के कारावास से जो एक वर्ष तक विस्तारित हो सकता है या अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

 

[ 354-ख. विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग-ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।]

 

[354-A. Sexual harassment and punishment for sexual harassment.—(1) A man committing any of the following acts—

(i) physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures; or

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) showing pornography against the will of a woman; or

(iv) making sexually coloured remarks,

shall be guilty of the offence of sexual harassment.

More details about this Section

Cognizable or not?

Cognizable

Whether Bailable?

Bailable

Compoundable or not?

Not compoundable

Triable by whom?

Any Magistrate

 

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