BNS Section 97 in Hindi | Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 Section 97
BNS Section 97 – दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण
कई बार लोग प्यार में अपने बच्चों को कोई महंगी ज्वेलरी या आर्टिकल पहना देते और यह भूल जाते हैं कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीजों को हथियाने के लिए उनके बच्चों का किडनैप भी कर सकते हैं । ऐसे ही अपराधों में सजा का प्रावधान करता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 । पहले इसी अपराध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 369 में परिभाषित किया गया था।
जो कोई दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले ले, तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 का अपराध करेगा ।
सजा BNS Section 97
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। यह एक संगेय और गैर जमानती अपराध है इसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में सुना जाता है । यह गैर समझौता योग्य अपराध है ।
Defination in English BNS Section 97
Whoever kidnaps or abducts any child under the age of ten years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
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