BNS Section 99 in Hindi | Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 Section 99

BNS Section 99 in Hindi | Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 Section 99 | IPC Section 373


BNS Section 99 in Hindi

BNS Section 99 – वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय का खरीदना

 

जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिये या किसी विधिविरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिये काम में लाया या उपयोग किया जाये या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिये काम में लाया जायेगा या उपयोग किया जायेगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा, या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा




सजा BNS Section 99

वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। यह एक

स्पष्टीकरण 1 –

अठारह वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाली, भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्यागृह चलाने या उसका प्रबन्ध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी नारी का कब्जा उसने इस आशय से अभिप्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जायेगी।




स्पष्टीकरण 2 –

“अयुक्त संभोग” का वही अर्थ है, जो धारा 98 में है।

अपवाद –

इस धारा के निम्नलिखित अवयव हैं

(1) किसी व्यक्ति को खरीदना, भाड़े पर लेना या अन्यथा उसका आधिपत्य प्राप्त करना ।

(2) ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का हो ।

(3) खरीदना तथा भाड़े पर लिया जाना इत्यादि, इस आशय या संभाव्यता के ज्ञान से हो कि वह व्यक्ति किसी आयु में –

(क) वेश्यावृत्ति या

(ख) अयुक्त सम्भोग या

(ग) किसी विधि-विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन हेतु काम में लाया जायेगा या उसका उपयोग किया जायेगा।




स्पष्टीकरण में उल्लिखित प्रकल्पना तभी प्रभावी हो सकेगी जबकि अभियुक्त एक वेश्या है या वेश्यागृह चलाती है या उसका प्रबन्ध करती है जिस समय वह लड़की को खरीदती है भाग चन्द के वाद में बाम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया था कि इस अपराध के लिये यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति का खरीदना, भाड़े पर लेना या अन्यथा उस पर आधिपत्य प्राप्त करना किसी तीसरे व्यक्ति या पार्टी से होना चाहिये। यह अपराध उसी समय पूर्ण हो जाता है जिस समय अपेक्षित ज्ञान से पीड़ित व्यक्ति पर आधिपत्य प्राप्त किया जाता है। जो कोई भी व्यक्ति किसी अवयस्क लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, को अपेक्षित आशय से चुराता है वह इस धारा के अन्तर्गत उसका आधिपत्य प्राप्त करता है ।

अतः यह धारा केवल कब्जे के उद्देश्यों को सुस्पष्ट करती है कि कब्जे का उद्देश्य या तो वेश्यावृत्ति होनी चाहिये अथवा अवैध सम्भोग। यह कब्जे की प्रकृति, उसका काल अथवा प्रगाढ़ता का उल्लेख नहीं करती । यदि किसी वेश्यालय का मालिक 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को यह स्वीकृति देता है कि वह पैसे के लिये उसके वेश्यालय में रात्रि के दो या तीन घण्टे तक वेश्यावृत्ति कर सकती है तो वह इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय होगा । किसी लड़की को केवल एक बार सम्भोग के लिये कब्जे में रखना, इस अपराध के अन्तर्गत नहीं आता है । इस धारा के अन्तर्गत अपराध गठित करने के लिये एक से अधिक बार सम्भोग अपेक्षित है। कब्जे में आये व्यक्ति पर निश्चित नियन्त्रण भी आवश्यक है। यह धारा बेचने की शक्ति के साथ कब्जे का उल्लेख करती है

कब्जे में एक प्रकार का नियन्त्रण भी निहित है। जहाँ कोई लड़की अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ लापता हो जाती है और इस आशय का कोई प्रमाण नहीं है कि वह उसे किसी क्षण छोड़ नहीं सकती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह लड़की उस व्यक्ति के कब्जे में है

 

Defination in English BNS Section 99




Whoever kidnaps or abducts any child under the age of ten years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.99. Whoever buys, hires or otherwise obtains possession of any child with intent that such child shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be
likely that such child will at any age be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years but which may extend to fourteen years, and shall also be liable to fine.




Explanation 1.—

Any prostitute or any person keeping or managing a brothel, who buys, hires or otherwise obtains possession of a female under the age of eighteen years shall, until the contrary is proved, be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution.

Explanation 2.—

“Illicit intercourse” has the same meaning as in section 98.

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