IPC Section 170 in Hindi | Dhara 170 IPC | आई०पी०सी० की धारा 170 में क्या अपराध होता है
लोक सेवक का प्रतिरूपण:- भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अनुसार, जो भी कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का अपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का कूट-प्रतिरूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
Section 170 in The Indian Penal Code
170 IPC. Personating a public servant.—Whoever pretends to hold any particular office as a public servant, knowing that he does not hold such office or falsely personates any other person holding such office, and in such assumed character does or attempts to do any act under colour of such office, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 170:-
अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी किसी विशेष पद को धारण करेगा या किसी विशिष्ट अधिकारी (लोक-सेवक का बनावटी भेष धारण करेगा तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा।
1. कोई व्यक्ति किसी का बनाबटी रूप धारण करने से ही अपराधी नहीं माना जाएगा, जब वह व्यक्ति कोई अपराध करेगा तभी इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा, क्योंकि नाटक, ड्रामा, फिल्मों आदि में किसी का भी बनाबटी रूप धारण कर लेते हैं, वह अपराध नहीं है।
2. इस धारा में वह व्यक्ति दोषी होगा जिसने किसी लोक-सेवक के विशिष्ट पद को धारण किया हो, एवं वह व्यक्ति का उद्देश्य, लूट,कपट, धमकियां आदि उससे संबंधित कार्य-अपने कार्यक्षेत्र में कर रहा हो। जैसे- पुलिस अधिकारी या प्रभारी बनकर कोई अपराध संबंधित कृत्य कर रहा हो, नकली पुलिस वाला बनकर लोगों को परेशान करना, राजस्व अधिकारी बनकर जमीन, नक्शा, भूमि नाप,आदि कार्य। नकली डॉक्टर बनकर लोगों का गलत इलाज करना आदि संबंधित कृत्य कर रहा है,ऐसे सभी प्रकार के कार्य अपराध की श्रेणी में आते है।
दण्ड का प्रावधान:- निकली सरकारी अधिकारी बनना, यह असंज्ञेय अपराध है, और अजमानती है। इसमें 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है ।
(ख) इस धारा (IPC Section 170 in Hindi) की जमानत कहां से होती है?
इस धारा की जमानत कोर्ट से होती है।
(ग) क्या पुलिस को इस धारा (IPC Section 170 in Hindi) के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट दिखाने की जरूरत होते हैं?
पुलिस इस धारा के आरोपी को कोर्ट से वारंट लिए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
(घ) इस धारा (IPC Section 170 in Hindi) के मुकदमे की सुनवाई किस कोर्ट में होती हैं?
ऐसे अपराधों को कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है।
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