Who is Legal Representative in Hindi | विधिक प्रतिनिधि कौन है
विधिक प्रतिनिधि (Legal Representative) :- धारा 2 (11) में विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा दी गयी है जो इस प्रकार है- “विधिक प्रतिनिधि” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यक्ति की सम्पदा का विधि की दृष्टि से मृत प्रतिनिधित्व करता है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है। करता है और जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है या जहाँ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है वहाँ वह व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जिसे वह सम्पदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है जो इस प्रकार वाद लाया है। या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है।
जो मृतक की सम्पदा में दखलन्दाजी उपर्युक्त परिभाषा के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति आते हैं-
(क) वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का विधिक प्रतिनिधित्व करता है.
(ख) वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की सम्पत्ति में दखलन्दाजी करता है.
(ग) वह व्यक्ति जो प्रतिनिधिक रूप में वाद लाने या जिसके विरुद्ध प्रतिनिधिक रूप से वाद लाया गया है, में से किसी के मरने के पश्चात् उस सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है।
उदाहरण के लिए– क, जो एक प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है, क के मरने के बाद उसकी सम्पत्ति ख पर न्यागत होती है। यहाँ ख विधिक प्रतिनिधि हुआ। इसी प्रकार यदि क पर कोई प्रतिनिधि वाद लाया जाता है उसके मरने के पश्चात् ख जिसको उसकी सम्पत्ति न्यायगत होती है विधिक प्रतिनिधि होगा।
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