दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार लोक-पदाधिकारी (Public Officer) कौन है?
लोक पदाधिकारी (Who is Public Officer)-लोक पदाधिकारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित में से किसी के अन्तर्गत आता है-
(क) प्रत्येक न्यायाधीश,
(ख) भारतीय सिविल सर्विस का प्रत्येक सदस्य,
(ग) संघ के सेना, नौसेना तथा विमान दल का प्रत्येक आयुक्त एवं राज-पत्रित अधिकारी जब तक सरकार के अधीन सेवा करता रहे।
(घ) एक न्यायिक-न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी की हैसियत से यह कर्तव्य है कि वह किसी विषय, कानून या तथ्य पर जांच करे, रिपोर्ट दे, किसी दस्तावेज को रखे या प्रमाणित करे अथवा किसी सम्पत्ति को अपने चार्ज में ले अथवा उसको मुस्तकिल करे अथवा न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, अथवा शपथ दिलाये या अर्थ निर्णय करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाये रखे, और न्यायालय द्वारा विशेष रूप से इस प्रकार के किसी कार्य को करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति।
(ङ) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिनके बल से वह किसी व्यक्ति को परिरुद्ध कर सकता है अथवा परिरोध में रखने के लिए सशक्त है।
(च) सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे पदाधिकारी की हैसियत में यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक-स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा की संरक्षा करे।
(छ) प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे पदाधिकारी की हैसियत में यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त कर रखे या व्यय करे या सरकार की ओर से पैमाइश निर्धारण या संविदा करे, या राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में जांच करे या सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने पर रिपोर्ट दे अथवा सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी दस्तावेज की रचना करे, प्रमाणित करे या रखे, अथवा सरकार के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके, तथा
(ज) प्रत्येक अधिकारी जो सरकार की सेवा में हो, या उससे वेतन पाता हो या किसी लोककर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करता हो।
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