BNS Section 299 in Hindi | श्मशान, या कब्रिस्तान में अवैध प्रवेश पर कितनी सजा मिलेगी

BNS Section 299 in Hindi | श्मशान या कब्रिस्तान में अवैध प्रवेश पर कितनी सजा मिलेगी

 

BNS Section 299 in Hindi

BNS Section 299 and IPC Section 297 – कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना – जो कोई किसी उपासना स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर या अन्त्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक् रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा,

यह धारा उन व्यक्तियों को दण्डित करती है जो किसी कब्रिस्तान या अन्त्येष्टि के लिये निक्षेप स्थान में अतिचार करते हैं। इस धारा का मूल तत्व उस आशय और ज्ञान में विहित है जिससे प्रेरित होकर कोई व्यक्ति कब्रिस्तान या अन्त्येष्टि क्रिया के लिये मृतकों के अवशेषों के लिये निक्षेप के रूप में रखे गये किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिये एकत्रित व्यक्तियों को विघ्न कारित करता है, ताकि ऐसे व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुँचे या ऐसे व्यक्ति के धर्म का अपमान हो

किसी पूजा-स्थल में अतिचार –

इस धारा के अन्तर्गत अतिचार शब्द से तात्पर्य केवल आपराधिक अतिचार से ही नहीं है। अपितु धारा 441 के अन्तर्गत वर्णित आशय से किया गया कोई सामान्य अतिचार भी आता है। यहाँ अतिचार का अर्थ है किसी पूजास्थल में इस धारा में परिभाषित आशय या ज्ञान से कारित कोई विध्वंसक या हानिकारक कार्य एक मामले में कुछ व्यक्तियों को एक मस्जिद के अन्दर सम्भोग करता हुआ पाया गया। उन्हें इस धारा के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया।

 मानव शव की अवहेलना –

यदि किसी व्यक्ति की आपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाते है, तत्पश्चात् डाक्टर उस मृतक के जिगर को दूसरे रोगी के शरीर में लगाने के लिये निकाल लेता है और वह ऐसा मृतक की पत्नी जो उसकी एक मात्र उत्तराधिकारिणी थी, की सहमति या ज्ञान के बिना ऐसा करता है। मृतक की पत्नी शिकायत दर्ज कराती है। डाक्टर ने मानव शव का अपमान कारित किया इसलिये इस धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई डाक्टर किसी मृतक की आंख बिना सम्बन्धियों की सहमति के निकाल लेता है तो वह भी दोषी होगा ।

Indian Penal Code, 1860 section 297 , Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 section 299 Punishment

 

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

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