मां कमाती हो फिर भी पिता को बच्चो का खर्च उठाना होगा
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पिता की होती है।
क्या है मामला
कोर्ट में पिता की ओर से दलील दी गई कि उसकी पत्नी अब अलग रहती है। वह कामकाजी महिला है। पिता की ओर से कहा गया कि उसकी आय का कोई साधन नहीं है। शख्स ने कोर्ट में जिसने अपने तीनों बच्चों के लिए 4,500 रुपये भरण-पोषण के रूप में भुगतान करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में उसने कहा कि उसकी मासिक आया सिर्फ 12 हजार रुपये है। अपने बच्चों के लिए हर महीने 13500 रुपये देने में वह असमर्थ है। ट्रायल कोर्ट के दौरान वह ऐसा कोई भी सबूत नहीं दे पाया जिससे उसकी कमाई हर महीने 12 हजार रुपये साबित हो सके।
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